पटाखा बिक्री के इच्छुक दुकानदार 18 अक्टूबर तक आवेदन करके पटाखा बिक्री का प्राप्त कर सकते है लाइसेंस•••
रीवा। जिला प्रशासन ने सूचना जारी करते हुए पटाखा बिक्री करने वालो से आवेदन मांगा गया है,
साथ ही बिना लाइसेंस पटाखा बिक्री करते पाये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही के भी प्राब्धान किये गए हैं,
लाइसेंस के आवेदन पत्र के साथ पुलिस चरित्र सत्यापन, पासपोर्ट फोटो, वोटर आई.डी. एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा,
नगर निगम रीवा क्षेत्र में पटाखे की दुकानें बेसिक ट्रेनिंग स्कूल ग्राउन्ड खुटेही एवं ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित स्थलों पर संचालित होंगी।
21 अक्टूबर को अपरान्ह 3 बजे लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया जायेगा, आगामी 22 एवं 23 अक्टूबर को अस्थायी पटाखे की दुकानों के लाइसेंस का वितरण किया जायेगा।
लाइसेंस धारी 24 से 27 अक्टूबर तक तथा 8 नवम्बर को छोटी दीपावली होने के कारण बेसिक ट्रेनिंग स्कूल खुटेही में ही पटाखों का विक्रय करेंगे।
निर्धारित स्थल के अलावा शहर के अंदर कहीं भी पटाखा विक्रय करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, अत्यधिक आवाज वाले पटाखों का विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है।